आज, 15 सितंबर 2025, भारत के टैक्सपेयर्स के लिए एक अहम दिन है। Web:1, Web:2, Web:7 के मुताबिक, यह Advance Tax की दूसरी किस्त और ITR फाइलिंग की डेडलाइन का दिन है। अगर आपकी सालाना टैक्स लायबिलिटी ₹10,000 से ज़्यादा है, तो आज आपकी Advance Tax की 45% राशि जमा करने की आखिरी तारीख है। Web:8 में बताया गया कि डेडलाइन मिस करने पर Section 234B और Section 234C के तहत 1% मासिक ब्याज की पेनल्टी लग सकती है। X पर #AdvanceTax2025 और #TaxDeadline ट्रेंड कर रहे हैं। आइए, Advance Tax के नियम, पेनल्टी, और भुगतान की पूरी जानकारी समझें।
Advance Tax क्या है?
Web:5, Web:6 के अनुसार, Advance Tax एक “पे ऐज़ यू अर्न” स्कीम है, जिसमें टैक्सपेयर्स को अपनी सालाना आय का अनुमान लगाकर टैक्स को चार किस्तों में जमा करना होता है। यह सरकार को पूरे साल टैक्स कलेक्शन में मदद करता है और टैक्सपेयर्स को साल के अंत में भारी टैक्स बोझ से बचाता है। Web:0 में बताया गया कि अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी ₹10,000 से ज़्यादा है, तो आपको Advance Tax देना ज़रूरी है।
Web:9 के मुताबिक, Advance Tax का उद्देश्य टैक्सपेयर्स को उनकी आय के साथ-साथ टैक्स चुकाने की सुविधा देना है। यह खासकर उन लोगों के लिए ज़रूरी है जिनकी आय सैलरी के अलावा अन्य स्रोतों जैसे कैपिटल गेन्स, किराया, या बिज़नेस से आती है।
Advance Tax की डेडलाइन और भुगतान
Web:1, Web:2, Web:6 के अनुसार, Advance Tax को चार किस्तों में जमा करना होता है:
15 जून: 15% टैक्स लायबिलिटी
15 सितंबर: 45% टैक्स लायबिलिटी (कुल, जून में जमा राशि घटाकर)
15 दिसंबर: 75% टैक्स लायबिलिटी (कुल)
15 मार्च: 100% टैक्स लायबिलिटी
उदाहरण के लिए, अगर आपकी सालाना टैक्स लायबिलिटी ₹1 लाख है, तो:
15 जून तक: ₹15,000 जमा करना था।
15 सितंबर तक: ₹45,000 (कुल), यानी आज आपको ₹30,000 और जमा करने होंगे।
15 दिसंबर तक: ₹75,000 (कुल)।
15 मार्च तक: ₹1,00,000 (कुल)।
Web:3, Web:8 में बताया गया कि टैक्सपेयर्स ऑनलाइन Income Tax e-filing पोर्टल (Challan ITNS 280) या नेट बैंकिंग के ज़रिए Advance Tax जमा कर सकते हैं। कंपनियों और ऑडिटेड अकाउंट्स वाले व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन भुगतान अनिवार्य है।
Advance Tax कौन देगा?
Web:0, Web:1, Web:7 के मुताबिक, निम्नलिखित लोगों को Advance Tax देना होगा:
जिनकी सालाना टैक्स लायबिलिटी ₹10,000 से ज़्यादा है।
फ्रीलांसर्स, कंसल्टेंट्स, और बिज़नेस ओनर्स जिनकी आय सैलरी के अलावा अन्य स्रोतों (कैपिटल गेन्स, किराया, ब्याज) से आती है।
NRI जिनकी भारत में टैक्सेबल आय (जैसे किराया, प्रॉपर्टी बिक्री) है।
Web:2, Web:5 में बताया गया कि सैलरीड कर्मचारियों को आमतौर पर TDS (Tax Deducted at Source) के ज़रिए टैक्स कवर हो जाता है। लेकिन अगर उनकी अतिरिक्त आय (जैसे किराया, शेयर मार्केट से गेन्स) है, तो उन्हें Advance Tax देना होगा। Web:1, Web:9 के अनुसार, 60 साल से ऊपर के सीनियर सिटिज़न्स जिनकी कोई बिज़नेस आय नहीं है, Advance Tax से छूट प्राप्त हैं।
Web:6 में बताया गया कि Presumptive Taxation (Section 44AD और 44ADA) के तहत टैक्सपेयर्स 15 मार्च तक पूरी Advance Tax राशि एकमुश्त जमा कर सकते हैं।
डेडलाइन मिस करने की पेनल्टी
Web:1, Web:7, Web:8 के मुताबिक, 15 सितंबर की डेडलाइन मिस करने पर Section 234C के तहत 1% मासिक ब्याज लगेगा, जो दिसंबर तक (तीन महीने) लागू होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपकी 45% लायबिलिटी ₹45,000 थी और आपने केवल ₹30,000 जमा किए, तो ₹15,000 की कमी पर 1% मासिक ब्याज देना होगा।
Web:0, Web:7 में बताया गया कि अगर आप मार्च तक 90% टैक्स नहीं चुकाते, तो Section 234B के तहत 1% मासिक ब्याज लगेगा, जो ITR फाइलिंग तक लागू रहेगा। Web:5 के अनुसार, कुछ अपवाद हैं:
अगर आय कैपिटल गेन्स, लॉटरी, या नए बिज़नेस से है और टैक्स तुरंत चुकाया जाता है, तो पेनल्टी माफ हो सकती है।
Web:9 में चेतावनी दी गई कि डेडलाइन मिस करने से न सिर्फ़ पेनल्टी लगती है, बल्कि टैक्स स्क्रूटनी का जोखिम भी बढ़ता है। Post:3 में एक यूज़र ने लिखा, “Advance Tax की डेडलाइन मिस करने से बचें, वरना 1% ब्याज हर महीने चुकाना भारी पड़ता है। #TaxDeadline”
Advance Tax क्यों ज़रूरी है?
Web:3, Web:5 के मुताबिक, Advance Tax निम्नलिखित कारणों से ज़रूरी है:
कैश फ्लो मैनेजमेंट: साल के अंत में भारी टैक्स बोझ से बचाव।
सरकारी राजस्व: सरकार को पूरे साल टैक्स कलेक्शन में मदद।
पेनल्टी से बचाव: समय पर भुगतान से ब्याज और स्क्रूटनी से बचा जा सकता है।
Web:6 में बताया गया कि Advance Tax का सही अनुमान लगाने के लिए ClearTax जैसे टूल्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। Post:4 में एक यूज़र ने लिखा, “Advance Tax कैलकुलेटर से आसानी से टैक्स अनुमान लगाएँ और डेडलाइन मिस न करें। #AdvanceTax2025”
X पर रिएक्शन्स
X पर Advance Tax Deadline ने चर्चा छेड़ दी:
“15 सितंबर की Advance Tax डेडलाइन आज है। 45% टैक्स जमा करें, वरना 1% ब्याज! #AdvanceTax2025”
“फ्रीलांसर्स और बिज़नेस ओनर्स, Advance Tax भूलें नहीं। ऑनलाइन पेमेंट आसान है। #TaxDeadline”
“सीनियर सिटिज़न्स को छूट है, लेकिन बाकियों के लिए डेडलाइन सख्त। #IncomeTaxIndia”
कुछ यूज़र्स ने शिकायत की: “ITR और Advance Tax की डेडलाइन एक साथ? टैक्सपेयर्स पर बहुत प्रेशर है। #TaxDeadline”
Advance Tax कैसे चुकाएँ?
Web:3, Web:5 के अनुसार, Advance Tax चुकाने के लिए:
ऑनलाइन: Income Tax e-filing पोर्टल पर Challan ITNS 280 के ज़रिए।
ऑफलाइन: अधिकृत बैंकों में।
UPI मैनडेट: 18 सितंबर को शाम 5 बजे तक UPI मैनडेट कन्फर्म करें।
Web:9 में सुझाव दिया गया कि टैक्सपेयर्स अपनी आय का सटीक अनुमान लगाएँ और CA या टैक्स कंसल्टेंट से सलाह लें। Web:14 में बताया गया कि गलत आय अनुमान से पेनल्टी का जोखिम बढ़ता है।
निष्कर्ष
Advance Tax Deadline 15 सितंबर 2025 आज है, और अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी ₹10,000 से ज़्यादा है, तो 45% टैक्स आज जमा करना ज़रूरी है। डेडलाइन मिस करने पर Section 234B और 234C के तहत 1% मासिक ब्याज लगेगा। समय पर टैक्स चुकाकर पेनल्टी और स्क्रूटनी से बचें। क्या आपने अपनी Advance Tax की किस्त जमा कर दी? X पर #AdvanceTax2025 जॉइन कर अपनी राय शेयर करें!