ITR Filing 2025: इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले ज़रूरी दस्तावेज़ों की पूरी चेकलिस्ट

टैक्स सीजन की शुरुआत सही दस्तावेज़ों के साथ करें

Dev
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ITR भरने से पहले जरूरी डॉक्यूमेंट्स की पूरी जानकारी यहां पाएं

हर साल इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना एक ज़रूरी और अनिवार्य प्रक्रिया होती है। जैसे ही असेसमेंट ईयर 2025–26 की शुरुआत हुई है, इनकम टैक्स विभाग ने ITR-2 और ITR-3 की एक्सेल यूटिलिटीज़ भी जारी कर दी हैं, जिससे अब टैक्सपेयर्स रिटर्न फाइलिंग की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन सही और आसान प्रक्रिया के लिए पहले जरूरी दस्तावेज़ इकट्ठा करना बहुत जरूरी है।

अगर आप बिना गलती और परेशानी के रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो इस बार की प्रक्रिया में देरी ना करें। इस ब्लॉग में हम आपको बताएंगे कि ITR फाइल करने से पहले किन ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

ITR फाइल करने से पहले किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी?

ITR भरते समय कुछ बेसिक लेकिन बेहद ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। नीचे हमनें एक चेकलिस्ट तैयार की है जिसे फॉलो करके आप बिना किसी दिक्कत के रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

1. पिछले साल का ITR (Previous Year’s ITR)

यह डॉक्यूमेंट आपके इस साल के रिटर्न की तुलना और वैरिफिकेशन के लिए काम आता है। इसमें दिखेगी आपकी पुरानी इनकम, डिडक्शन और टैक्स डिटेल्स।

2. फॉर्म-16 (Form-16)

अगर आप नौकरीपेशा हैं तो आपका एम्प्लॉयर आपको यह डॉक्यूमेंट देता है, जिसमें आपकी सालभर की सैलरी, TDS (टैक्स डिडक्टेड ऐट सोर्स) और अन्य डिडक्शन की जानकारी होती है।

3. फॉर्म-26AS

यह आपके पैन कार्ड से लिंक्ड एक स्टेटमेंट होता है जो बताता है कि कितना TDS काटा गया और कितना टैक्स जमा किया गया। इसे इनकम टैक्स पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है।

4. Annual Information Statement (AIS)

AIS में आपके बैंक ट्रांजैक्शन, डिविडेंड्स, म्यूचुअल फंड्स और अन्य इनकम डिटेल्स होती हैं। यह नया डॉक्यूमेंट है जिसे चेक करना बेहद जरूरी है ताकि कोई मिसमैच ना हो।

5. पूंजीगत लाभ (Capital Gains Statement)

अगर आपने स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या प्रॉपर्टी में निवेश किया है और कुछ बेचा है, तो आपको इससे हुए लाभ की जानकारी देनी होगी। इसके लिए डीमैट अकाउंट से कैपिटल गेन स्टेटमेंट या फंड हाउस से मंगवाई गई स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी।

6. हाउस प्रॉपर्टी इनकम

अगर आपके पास किराए की इनकम है या आपने हाउस लोन पर टैक्स बेनिफिट लिया है तो इससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स (रेंट एग्रीमेंट, होम लोन स्टेटमेंट) भी जरूरी होंगे।

7. सेक्शन 80 डिडक्शन प्रूफ्स

अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस, PPF, NSC, लाइफ इंश्योरेंस या बच्चों की फीस पर टैक्स डिडक्शन लिया है तो उसके प्रूफ्स भी जोड़ें।

सही फॉर्म चुनना बहुत जरूरी है

ITR फॉर्म चुनना सबसे अहम स्टेप है। इनकम टैक्स विभाग ने इस साल ITR-1 को थोड़ा सरल बनाया है। अगर आपकी इनकम केवल सैलरी, एक मकान और बचत पर ब्याज से है और आप छोटे-मोटे कैपिटल गेन (₹1.25 लाख तक) भी दिखाना चाहते हैं तो आप ITR-1 का उपयोग कर सकते हैं।

ध्यान दें: अगर आपने नुकसान को आगे कैरी करना है, या एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, या बिजनेस/फ्रीलांस इनकम है तो ITR-2, ITR-3 या ITR-4 का चुनाव करें।

अगर आप गलत फॉर्म का चुनाव करते हैं तो आपका रिटर्न “डिफेक्टिव” माना जा सकता है।

इस बार की अंतिम तारीख

हालांकि टेक्निकल गड़बड़ियों की कुछ खबरें सामने आई हैं, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार ने रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 तय की है। यानी आपके पास लगभग दो महीने का समय है—आप अभी से डॉक्यूमेंट्स तैयार करना शुरू करें।

क्या गलती नहीं करनी चाहिए?

  1. गलत ITR फॉर्म चुनना – यह सबसे बड़ी गलती हो सकती है, जिससे रिटर्न रिजेक्ट हो सकता है।
  2. AIS और फॉर्म-26AS का मिलान न करना – अगर इनकम डिटेल्स मैच नहीं करतीं तो नोटिस आ सकता है।
  3. टैक्स डिडक्शन के झूठे दावे – टैक्स बचाने के चक्कर में गलत डिक्लेयरेशन भारी पड़ सकता है।
  4. इनकम छुपाना – खासतौर पर FD ब्याज या डिविडेंड को न दिखाना जांच का कारण बन सकता है।


एक्सपर्ट टिप
अगर आपकी इनकम कई स्रोतों से है या आप पहली बार रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या SEBI रजिस्टर्ड फाइनेंशियल प्लानर की मदद लें।

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